हज सब्सिडी मामले में SC ने केंद्र को हलफनामा दायर करने को कहा

केंद्र सरकार के हज सब्सिडी खत्म करने के फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन हज यात्रियों का ब्योरा मांगा है जिनकी उम्र 60 से उपर है और उन्होंने सफलता प्राप्त किये बिना पांच बार आवेदन किया हो। इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। गौरतलबहै कि 16 जनवरी को मोदी सरकार ने हज यात्रा के लिए मुस्लमों को मिलने वाले सब्सिडी को खत्म करने का ऐलान किया था। सरकार ने हज सब्सिडी खत्म करने को लेकर कहा था कि इससे बचने वाले पैसों को मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। बता दें कि इस बार करीब पौने दो लाख लोग बिना सरकारी मदद के हज यात्रा पर जाने वाले हैं। साल 2012 में हज सब्सिडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि साल 2022 तक चरणबद्ध तरीके से इसे खत्म कर देना चाहिए और बचे हुए पैसे का इस्तेमाल इस समुदाय की बेहतरी में खर्च करना चाहिए। केंद्र सरकार को इससे करीब हर साल 450 करोड़ रुपये बचने का अनुमान लगाया गया था। पिछले साल हज सब्सिडी में केंद्र सरकार ने करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए थे।
Ko

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