सीलिंग तोड़ने के मामले में मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस भेजा

दिल्ली में सीलिंग तोड़ने के मामले में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सांसद द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना दुखद है। सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, जब कि कोर्ट का आदेश है कि मोनिटरिंग कमेटी के काम मे बाधा नही पहुचाई जाए। साथ ही कहा कि सरकारी काम मे बाधा पहुचाई गई है। कोर्ट को बताया की प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोर्ट मित्र ने कहा कि अखबारों में ये खबर भी छपी है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष द्वारा गोकुलपुरी में है सीलिंग तोड़ने का मामला। SC ने मनोज तिवारी को अवमानना का नोटिस जारी किया। मंगलवार को पेश होने का दिया आदेश।

0 comments

Leave a Reply