पूर्व टीवी एंकर और प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को HC ने पत्नी की हत्या के मामले में बरी किया
इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड के एंकर सुहैब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ ने सुहैब इलियासी की अपील को मंजूर करते हुए उन्हें सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सुहैब को पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
टीवी एंकर सुहैब इलियासी ने 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्ज़ी दाखिल किया था। अपनी अर्ज़ी में उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अपनी पत्नी की हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगस्त माह में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें कि शोएब इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी की साल 2000 में चाकू लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस ने अंजू के परिजनों की शिकायत पर सुहैब के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था।

0 comments