नजीब को सीबीआई भी नही ढूंढ पाई, दाखिल करेगी क्लोजर रिपोर्ट

लापता जेएनयू छात्र नजीब अहमद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाज़त दे दी। नजीब अक्टूबर 2016 में जेएनयू  विश्वविद्यालय परिसर से अचानक लापता हो गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर एवं जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने नजीब की मां फातिमा नफीस को स्थिति रिपोर्ट के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहा है। फातिमा निचली अदालत के समक्ष अपनी शिकायत कर सकती हैं। बता दें कि 14 अक्टूबर की रात एबीवीपी से कथित रूप से जुड़े कुछ छात्रों के साथ कहासुनी के बाद अहमद 15 अक्टूबर, 2016 को विश्वविद्यालय के माही-मांडवी छात्रावास से लापता हो गया था। सीबीआई ने एक महीने पहले कोर्ट को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के अपने फैसले से अवगत कराया था। कोर्ट ने इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी है। नजीब की मां के वकील कोलिन गोंजालविस ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों से पूछताछ न  कर जांच एजेंसी उन्हें बचा रही है।उन्होंने कहा, 'सीबीआई ने दबाव में झुक गई है और वह इस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच नहीं कर पाई है। सीबीआई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं कर रही है?'

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