नाबालिगों से दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड के पक्ष में उत्तराखंड उच्च न्यायालय

नैनीताल: छह जनवरी भाषा उाराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ऐसा कानून लाने का सुझााव दिया है जिससे नाबालिगों से दुष्कर्म करने वाले को मृत्युदंड दिया जाए ताकि ऐसे अपराध के खिलाफ सख्त कार्वाई का संदेश जाए । न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की पीठ ने पिछले साल निचली अदालत द्वारा एक व्यक्ति को सुनायी गयी मौत की सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की । जून 2016 में आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के लिए व्यक्ति को सजा सुनायी गयी थी। हालिया वर्षों में बच्चों के खिलाफ अपराध में जबरदस्त बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि उपयुक्त कानून लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है जिससे 15 साल या कम उम्र के नाबालिगों से दुष्कर्म के दोषियों पर मृत्युदंड लगाया जा सके । उच्च न्यायालय ने कहा कि सख्त कार्वाई की जरूरत है क्योंकि कई मामले आ रहे हैं जहां 15 साल या उससे कम के पीड़ितों से दुष्कर्म कर हत्या कर दी जाती है ।

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