मालेगाव धमाके के एक आरोपी की ज़मानत रद्द करने की याचिका खारिज
नई दिल्ली: मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक आरोपी रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली । सुप्रीम कोर्ट ने मेजर रमेश उपाध्याय की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।
मालेगांव धमाके के एक आरोपी उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। निसार अहमद ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी।
रिटायर मेजर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं. इस मामले के अन्य प्रमुख आरोपियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की.

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