जर्मन जज ने सीरियन महिला को दी चेतावनी, कहा- तलाक सुनवाई के दौरान उतारना होगा हिजाब

जर्मनी की एक अदालत में तलाक मामले की सुनवाई के दौरान जज ने सीरियाई महिला से हिजाब उतारने के लिए कहा। जज ने म‌हिला को आदेश दिया कि मामले की सुनवाई के दौरान उसे इस्लामिक बुर्का उतारना होगा। अदालत ने कहा कि कोर्ट रूम में बुर्का पहने रहने की स्थिति में वो अपने पति से अलग नहीं हो पाएंगी। जस्टिस के मुताबिक की अदालत में धार्मिक प्रतीकों के लिए कोई जगह नहीं है। बता दें कि सिविल सर्वेंट्स और पुलिस अधिकारियों को पहले से ही नकाब, बुरका, हिजाब या किसी धार्मिक प्रतीक को कोर्ट में पहनने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन यह पहले जनता पर लागू नहीं था। दरअसल, मुस्लिम महिला जो मध्य पूर्व से जर्मनी पहुंची है, वो अपने पति को तलाक देकर उससे अलग रहना चाहती है और उसने ब्रांडेनबर्ग के कोर्ट में पेपर दाखिल किया है। हालांकि, इस मामले में जस्टिस का नाम नहीं बताया गया है। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होना है। अदालत की पीठ ने कहा कि यदि महिला ने अपनी मांगों का पालन नहीं किया तो तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होगी और यहां तक ​​कि उसे कानूनी आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है।

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