दिल्ली-हरियाणा जल विवाद: यथास्थिति बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-हरियाणा के बीच छिड़े जल विवाद (Delhi-Haryana Water Dispute) पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि  जितना पानी अभी दिल्ली को दिया जा रहा है उतना पानी अगले आदेश तक दिया जाएगा. हरियाणा सरकार ने कहा हम पर्याप्त पानी दे रहे हैं. 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट  मामले की अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई यानी 6 अप्रैल तक दिल्ली को पानी की सप्लाई पर यथास्थिति बनी रहेगी.

दिल्ली-हरियाणा यमुना जल विवाद पर  पंजाब सरकार के साथ-साथ भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने हिस्से के पानी में 25 फीसदी कटौती करने की योजना की शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की है. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का हवाला देते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि नहर में कई जगह मरम्मत कार्य की वजह से सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है.

दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी अर्जी में कहा है कि अदालत पंजाब सरकार और भाखड़ा बोर्ड को निर्देश दे कि वह मरम्मत का काम मानसून में करे, ताकि गर्मियों में दिल्ली को जल आपूर्ति में बाधा नहीं पहुंच सके.

 

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