'हर 30 में से एक शख्‍स को है कोरोना': लंदन के मेयर ने कोरोना के नए स्‍ट्रेन को बताया बड़ी आपदा

लंदन: New corona strain in Britain: ब्रिटेन में  कोरोना वायरस के नए स्‍ट्रेन (New Strain) से फैली दहशत के बीच लंदन शहर के मेयर सादिक खान (London mayor Sadiq Khan) ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना के प्रकोप से शहर के अस्‍पतालों में बड़ी संख्‍या में मरीज आ सकते हैं. खान ने एक बयान में कहा, 'यदि वायरस का प्रकोप कम नहीं हुआ तो आने वाले कुछ सप्‍ताहों में हमें अस्‍पतालों में बेड की कमी का सामना करना पड़ेगा.' उन्‍होंने इस मामले में यूके सरकार से सहयोगी की अपील की.उन्‍होंने कहा कि हम इसे एक बड़ी आपदा घोषित कर रहे हैं क्‍योंकि वायरस हमें खतरे की स्थिति (crisis point) में ले आया है. यदि हमने अभी तुरंत कदम नहीं उठाए तो हमारी राष्‍ट्रीप स्‍वास्‍थ्‍य सेवा (National Health Service) पर दबाव बेहद बढ़ जाएगा और बड़ी संख्‍या में लोगों की जान जा सकती है.

एक अनुमान के अनुसार, लंदन में रहने वाले 30 लोगों में से एक कोरोना वायरस से संक्रमित है. राजधानी के अस्‍पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्‍या पिछले सप्‍ताह की तुलना 27 फीसदी बढ़ गई है.वेंटीलेटरों की संख्‍या 42 फीसदी तक बढ़ाई गई है. खान ने उम्‍मीद जताई कि इन फैसलों से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर कोरोना के नए स्‍प्रेड से लड़ने के लिए और कदम उठाने का दबाव बढ़ेगा.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के नए स्‍ट्रेन के कारण संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए ब्रिटेन ने सख्त लॉकडाउन लागू किया है.प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने कहा था, ‘‘हमारे वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि वायरस का नया स्वरूप 50 से 70 प्रतिशत तक ज्यादा संक्रामक है... इसका अर्थ है कि इससे आपके संक्रमित होने और दूसरों को संक्रमित करने की आशंका बहुत-बहुत ज्यादा है.

'' ब्रिटेन की पुलिस कोरोना वायरस के नए स्‍ट्रेन के मामलों के मद्देनजर देश में लागू लॉकडाउन (Nationwide Lockdown) का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरतेगी और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. ब्रिटेन की पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पूरी तरह पालन करें.‘स्कॉटलैंड यार्ड' ने कहा कि जो लोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करेंगे, उन पर 200 पाउंड से 10,000 पाउंड तक जुर्माना लगाया जा सकता है.मेट्रोपोलिटन पुलिस ने कहा, ‘‘इसका अर्थ यह होगा कि पार्टी का आयोजन करने वालों, बिना अनुमति के संगीत समारोहों या अवैध सभाओं के आयोजकों ही नहीं बल्कि उनमें शामिल होने वाले लोगों पर भी जुर्माना लग सकता है.''

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