वक़्फ़ एक्ट 1995 के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली (एशिया टाइम्स ) वक़्फ़ एक्ट 1995 के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है . याचिका में कहा गया कि एक्ट में वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी के रुप में दर्ज करने के असीमित अधिकार है.

जबकि हिंदू/ गैर मुस्लिमों को अपनी संपत्तियों को वक्फ लिस्ट में शामिल होने से बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है.

वकील विष्णु शंकर जैन के जरिये दायर याचिका में आंध्रप्रदेश HC के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत में रेलवे, डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक़्फ़ बोर्ड के पास है

याचिका में कहा कि 6,59,877 प्रोपर्टी को वक़्फ़ प्रोपर्टी घोषित किया जा चुका है,8 लाख एकड़ जमीन बोर्ड के क़ब्जे में है

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