तालाबंदी में बड़ी छूट, खुल सकेंगी कई दुकानें

Big relaxation in lockdown, can open many shops

नई दिल्ली  : सरकार ने ग्रामीण इलाकों में और शहरों के रिहाइशी इलाकों में सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है. इस निर्देश को केंद्र सरकार के अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की तरफ बढ़ने का संकेत माना जा रहा है.

 तालाबंदी के दूसरे चरण की समय सीमा खत्म होने में अभी कई दिन बचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने तालाबंदी में एक बड़ी छूट की घोषणा कर दी है. शुक्रवार 24 अप्रैल देर रात जारी किये एक निर्देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में और शहरों के रिहाइशी इलाकों में सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी. मॉल और बाजार अभी भी बंद रहेंगे, लेकिन गली-मोहल्लों में दुकानें खुल सकेंगी.

इस छूट में कुछ शर्ते भी रखी गई हैं. ये छूट हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट इलाकों में लागू नहीं होगी. ये वो इलाके हैं जहां संक्रमण पाए जाने की वजह से उन्हें प्रशासन ने सील कर दिया है. जहां छूट लागू है वहां सिर्फ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट कानून के तहत पंजीकृत दुकानें खुल सकेंगी. शराब की दुकानें नहीं खुल सकेंगी क्योंकि वे एक्साइज एक्ट के तहत पंजीकृत होती हैं. जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें काम करने वालों में से सिर्फ 50 प्रतिशत कामगार आ सकेंगे, सब को मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

update
All registered shops regd under Shops & Establishment Act of respective States/ UTs, including shops in residential complexes, neighborhood & standalone shops exempted from restrictions.

Prohibited: Shops in single & multi brand malls

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बताया जा रहा है कि जो राज्य सरकारें अभी इस तरह की छूट नहीं देना चाह रही हों उन्हें कड़ाई बरकरार रखने की इजाजत है. कुल मिला कर, इस निर्देश को केंद्र सरकार के अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की तरफ बढ़ने का संकेत माना जा रहा है. इसके पहले भी 20 अप्रैल को केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी थी. सरकार का कहना है कि खनन जैसे क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं.

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