BJP शासित राज्य बोले-कोर्ट बिलों को मंजूरी नहीं दे सकता:यह सिर्फ गवर्नर या राष्ट्रपति का अधिकार है; अदालतें समय-सीमा नहीं तय कर सकतीं

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पुडुचेरी समेत भाजपा शासित राज्यों के वकीलों ने कहा कि बिलों पर मंजूरी देने का अधिकार कोर्ट का नहीं है।

 

CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की। महाराष्ट्र की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा,

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बिलों पर मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल या राष्ट्रपति को है। संविधान में डीम्ड असेंट यानी बिना मंजूरी किए भी मान लिया जाए कि बिल पास हो गया जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। 

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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज (उत्तर प्रदेश और ओडिशा की तरफ से) ने कहा कि राष्ट्रपति और गवर्नर को बिलों पर मंजूरी देने से पहले पूरी तरह स्वायत्तता और विवेक का अधिकार है। अदालतें कोई समय-सीमा नहीं तय कर सकतीं।

 

तमिलनाडु से शुरू हुआ था विवाद...

ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था। जहां गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोककर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है।

इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल पूछे थे।

कोर्ट रूम LIVE...

गोवा सरकार की तरफ से पेश एएसजी विक्रमजीत बनर्जी ने कहा- जब तक गवर्नर की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक कोई बिल कानून नहीं बन सकता। संविधान में डीम्ड असेंट का कोई प्रावधान नहीं है।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि डीम्ड असेंट सिर्फ एक काल्पनिक विचार है, लेकिन इसे वास्तविक कानून नहीं माना जा सकता।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, संविधान में कुछ जगह डीम्ड (मान लिया जाए) का प्रावधान है, लेकिन वहां समय-सीमा साफ लिखी होती है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 198(5) में लिखा है कि अगर राज्य विधानसभा से पास हुआ मनी बिल 14 दिन में विधान परिषद से वापस नहीं आता तो उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के अपने फैसले में (तमिलनाडु के मामले में) संविधान के आर्टिकल 200 में ऐसा प्रावधान जोड़ दिया था जो असल में लिखा ही नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि आर्टिकल 200 (गवर्नर के बिलों पर अधिकार) में कोई समय-सीमा तय नहीं है। कभी किसी बिल पर फैसला 15 दिन में हो सकता है और कभी 6 महीने भी लग सकते हैं। यह सब राजनीतिक चर्चाओं पर भी निर्भर करता है।

मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। इस दिन तमिलनाडु और केरल सरकार के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे।

19-21 अगस्त तीन दिन लगातार सुनवाई हुई थी

 

इससे पहले CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने 19, 20 और 21 अगस्त को लगातार तीन दिन मामले की सुनवाई हुई थी। बेंच में CJI के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिम्हा और ए एस चंदुरकर शामिल हैं।

21 अगस्त को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के लिए समयसीमा तय करने का विरोध किया और कहा कि यह कोर्ट का नहीं, संसद का काम है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'जब अदालतों के लिए मामलों पर फैसला करने की कोई समय सीमा तय नहीं है, तो राज्यपालों के लिए ऐसा क्यों?'

केंद्र ने कहा कि अगर राज्यपाल विधेयकों पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो राज्यों को कोर्ट की बजाय बातचीत से हल निकालना चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान अदालतें नहीं हो सकतीं। लोकतंत्र में संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे यहां दशकों से यही प्रथा रही है।

पिछले हफ्ते लगातार तीन दिन सुनवाई हुई, पढ़िए इसमें क्या हुआ... 

21 अगस्त: केंद्र बोला- राज्यों को बातचीत करके विवाद निपटाने चाहिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर राज्यपाल विधेयकों पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो राज्यों को कोर्ट की बजाय बातचीत से हल निकालना चाहिए। केंद्र ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान अदालतें नहीं हो सकतीं। लोकतंत्र में संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे यहां दशकों से यही प्रथा रही है। 

20 अगस्त: SC बोला- सरकार राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकतीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकारें राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकतीं। अगर कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वे अनिश्चितकाल तक मंजूरी रोककर रखें।

19 अगस्त: सरकार बोली- क्या कोर्ट संविधान दोबारा लिख सकती है इस मामले पर पहले दिन की सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 वाले फैसले पर कहा कि क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है? कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को आम प्रशासनिक अधिकारी की तरह देखा, जबकि वे संवैधानिक पद हैं। 

राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर 14 सवाल पूछे थे। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी थी कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा से पास बिलों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर सकता है?

तमिलनाडु से शुरू हुआ था विवाद यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था। जहां गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोककर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है।

इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल पूछे थे। पूरी खबर पढ़ें...

 

 

 

 

 

 

courtesy:www.bhaskar.com

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