दिल्ली कोर्ट के आदेश के बाद आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल हुए जेल से रिहा

दिल्ली की एक अदालत ने 17 जून को नताशा नरवाल, आसिफ़ इक़बाल तन्हा और देवांगना कलिता को रिहा करने का आदेश दिया है। यह तीनों दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद थे।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 17 जून को नताशा नरवाल, आसिफ़ इक़बाल तन्हा और देवांगना कलिता को रिहा करने का आदेश दिया है। यह तीनों दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद थे। 15 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें ज़मानत दे दी थी।

इस मामले में अदालत का फ़ैसला बुधवार को ही आना था। लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद तीनों विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट का रुख़ किया और जल्द से जल्द रिहाई की मांग की।

इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार आदेश पारित करने के बाद निचली अदालत इस बारे में ढिलाई नहीं बरत सकती। अपनी समापन टिप्पणी में हाई कोर्ट ने कहा, “ज़िला न्यायालय को इस मामले में तेज़ी दिखानी होगी। इस पर कोई दोराय नहीं हो सकती।”

हाई कोर्ट की फटकार के बाद निचली अदालत ने तेज़ी दिखाई। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने कहा कि आदेश पारित कर दिया गया है और रिहाई वारंट ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।

जब तीनों कार्यकर्ताओं के वकील और दिल्ली पुलिस के वकील आज दोपहर 12 बजे निचली अदालत में पेश हुए, तो न्यायाधीश ने उन्हें सूचित किया कि अदालत 11 बजे रिहाई का आदेश पारित कर चुकी है।

दूसरी तरफ़ दिल्ली पुलिस ने नताशा, आसिफ़ और देवांगना को ज़मानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

 

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