जेलों में नहीं पहुंचे पैरोल पर रिहा बंदियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश

जेलों में नहीं पहुंचे पैरोल पर रिहा बंदियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश

कारोना वायरस के संक्रमण की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैरोल पर रिहा किए गए 1367 बंदी निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे हैं। इन बंदियों को अब गिरफ्तार करके जेलों में वापस लाया जाएगा। इसके लिए जेल अधीक्षकों की तरफ से संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कुल 2256 सजायाफ्ता बंदियों को जेलों से आठ सप्ताह की विशेष पैरोल पर रिहा किए जाने की संस्तुति थी। इस संस्तुति पर रिहा किए गए बंदियों की बाद में आठ-आठ सप्ताह के लिए तीन बार पैरोल अवधि बढ़ाई गई। पैरोल पर रिहाई के दौरान ही चार बंदियों की की मृत्यु हो गई, जबकि 136 की अंतिम रूप से रिहाई हो गई। इन बंदियों में से 56 अन्य वाद में जेल में निरुद्ध हैं। इस तरह कुल 196 को छोड़कर 2060 को पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद जेल में वापस लौटना था। 
गत 19 नवंबर 2020 को जारी आदेश में शासन ने पैरोल पर रिहा किए गए बंदियों को तीन दिन के अंदर जेलों में वापस दाखिल होने का निर्देश दिया था। शासन के इस आदेश के अनुपालन में आज तक कुल 693 बंदी ही विभिन्न जेलों में वापस लौटे हैं। इस तरह शेष 1367 बंदियों को अभी भी जेलों में दाखिल होना है। डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश पर जेल अधीक्षकों की तरफ से अब इन बंदियों को गिरफ्तार किए जाने के लिए संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखे जा रहे हैं। जिन जिलों में ये पत्र पहुंच गए हैं, वहां बंदियों की तलाश में पुलिस टीमें लगा दी गई हैं।

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